इस देश में बनने जा रहा कानून, अंग्रेजी होगी बैन, बोलने पर लाखों का जुर्माना भी

इटली की सरकार जल्द ही अंग्रेजी समेत अन्य विदेशी भाषा पर बैन लगाने वाली है। इसके तहत नागरिकों द्वारा ऐसा किए जाने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। इटली पार्टी के प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने नया कानून पेश किया है जो आधिकारिक संचार में किसी भी विदेशी भाषा, विशेष रूप से अंग्रेजी बोलने पर 100,000 यूरो (तकरीबन 89 लाख रुपए) तक का जुर्माना लग सकता है।

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक,इतालवी चैंबर ऑफ डेप्युटीज (लोअर हाउस) में इटली के राजनेता फैबियो रामपेली ने प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी द्वारा समर्थित एक कानून पेश किया। जिसमें “अगर इटली के लोग अपने आधिकारिक कम्यूनिकेशन के दौरान अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा का उपयोग करते हैं, तो उन्हें प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी की पार्टी के ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी द्वारा पेश किए गए नए कानून के तहत यूरो 100,000 (यूएसडी 108,705) तक का जुर्माना देना होगा।”  

क्या कहता है नया कानून
इटली की सरकार द्वारा पेश किए गया यह कानून विदेशी भाषा की बात करता है लेकिन, विशेष रूप से “एंग्लोमेनिया” या अंग्रेजी शब्दों के उपयोग पर आधारित है। जियोर्जिया सरकार के मुताबिक, अंग्रेजी या विदेशी भाषा इतालवी भाषा को “निंदा और अपमानित” करता है। 

हालांकि इस बिल को अभी भी संसदीय बहस के लिए जाना है। यह कानून आधिकारिक दस्तावेजों में भी अंग्रेजी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। इस कानून के अंतर्गत देश में संचालित कंपनियां भी आएंगी। इस कानून के मसौदे के अनुसार, विदेशी संस्थाओं के पास सभी आंतरिक नियम और रोजगार अनुबंध इतालवी भाषा में होने चाहिए। मसौदे में कहा गया है, “यह केवल फैशन की बात नहीं है।” ऐसा नहीं करने पर यूरो 5,000 और यूरो 100,000 के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है। 

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