शासकीय कर्मचारी नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत ओपीएस एवं एनपीएस विकल्प का 24 फरवरी के पूर्व अनिवार्यतः नोटराइज्ड शपथ पत्र कार्मिक संपदा पोर्टल पर अपलोड करें

सूरजपुर. छत्तीसगढ़ वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के निर्देशानुसार 01 नवंबर 2004 अथवा उनके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप 01 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा नवीन अंशदायी पेंशन योजना में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। 
    इस संबंध में जिला कोषालय अधिकारी श्री अनिल बारी ने द्वारा बताया गया की विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी दिए गए निर्देशों का पालन करें सभी अधिकारी कर्मचारियों का निर्धारित समय अवधि में कार्मिक संपदा पोर्टल में ओपीएस एवं एनपीएस के विकल्पों अनिवार्यता अपलोड करें। उनके कार्यालय अंतर्गत 01 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त सभी शासकीय सेवकों से नोटराईज्ड शपथ पत्र में विकल्प प्राप्त कर 24 फरवरी 2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्मिक संपदा पोर्टल में  (https://ekoshonline.cg.nic.in/karmiksampada-Master  Entry-Selection for NPS/OPS) प्रविष्टि तथा अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

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