विश्व तम्बाकू निषेध दिवस

गुदरी चौक में किया गया विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

अम्बिकापुर . जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के अध्यक्ष श्री राकेश बिहारी घोरे के मार्गदर्शन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित जिंदल के निर्देशानुसार गुदरी चौक अम्बिकापुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को बताया गया कि तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तम्बाकू के सेवन से अनेक बीमारियां होती हैं जिससे व्यक्ति की मौत तक हो जाती है।
शिविर में पीएलवी सलोमी कुजूर ने बताया कि तम्बाकू के दुष्प्रभावों को देखते हुए वर्ष 1987 से विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 में प्रावधान किया गया है कि जब तक चिकित्सक का आदेश न हो तब तक कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद नहीं देगा और न ही दिलाएगा ऐसा करने पर वह दण्डनीय अपराध का भागी होगा। इसके साथ ही कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद का विक्रय नहीं करेगा। कोटपा एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि सिगरेट या अन्य उत्पाद के पैकेट पर चेतावनी होना आवश्यक है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा  जारी टोल फ्री नंबर 104  में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस टोल फ्री नंबर से सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान किए जाने एवं तम्बाकू विक्रय के संबंध में शिकायत की जा सकती है।

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