छत्तीसगढ़ में निलंबित आईपीएस अफसर जीपी सिंह की जमानत पर सुनवाई आज
रायपुर। छत्तीसगढ़ में निलंबित आईपीएस अफसर जीपी के ऊपर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद है. रायपुर कोर्ट ने जीपी सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. अब जीपी सिंह ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है. इसपर 31 जनवरी को सुनवाई होगा. इसके बाद तय होगा की जीपी सिंह जेल में रहेंगे या जमानत मिलेगी. दरअसल, रायपुर कोर्ट ने 18 जनवरी को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. इस फैसले के खिलाफ जीपी सिंह ने तर्क दिया है कि पुलिस पूछताछ पूरी होने के बाद न्यायिक रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ाया गया है. अगर आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा देने का मौका दिया जाना चाहिए. इसके लिए जेल से बाहर आना जरूरी है.
11 जनवरी को एसीबी ने गुरुग्राम से जीपी सिंह को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 12 जनवरी की रायपुर कोर्ट में जीपी सिंह को पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट ने 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. तो एसीबी ने जीपी सिंह को ईओडब्ल्यू के दफ्तर जीपी से पूछताछ की गई. फिर 14 जनवरी को उन्हे फिर कोर्ट ने पेश किया गया तो कोर्ट ने रिमांड बढ़कर 18 जनवरी कर दी. रिमांड पूरी होने पर उन्हें 18 जनवरी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया. अब 31 जनवरी को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
निलंबित IPS जीपी सिंह पर राजद्रोह का मामल भी दर्ज है गौरतलब है कि 1 जुलाई 2021 की सुबह 6 बजे ACB-EOW की टीमों ने रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में उनके सहयोगियो समेत उनके सभी ठिकानो पर एक साथ छापा मारा था जिसमें 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था और 10 करोड़ की संपत्ति मिलने और इसके बढ़ने की आधिकारिक जानकारी दी गई थी. इसके अलावा छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले थे जिसके आधार पर रायपुर कोतवाली में IPS जीपी सिंह पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था. जिसका चालान कोतवाली पुलिस पहले ही कोर्ट में पेश कर चुकी है जो कोर्ट में विचाराधीन है और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में अनुपातहीन संपत्ति और भष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 201,467,471 के आरोप में निलंबित आईपीएस जी.पी.सिंह का प्रकरण दर्ज है.