1 October Rules Change: इनकम टैक्स, टीडीएस से लेकर आधार कार्ड तक, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम

1 October Rules Change: पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए 1 अक्टूबर से प्रॉविजंस लागू नहीं रहेगा, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न या पैन के लिए अप्लाई करने पर आधार एनरोलमेंट आईटी देने का प्रावधान था।

बिजनेस डेस्क, इंदौर। Income Tax Rule Change From 1 October: केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को पेश बजट में कई नए नियमों का एलान किया था। ये नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होने जा रहे हैं। अगर आपको पहले से इन नियमों के बारे में पता होगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं।

एफएंडओ ट्रेड्स पर एसटीसी ज्यादा

फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेड्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स 1 अक्टूबर से बढ़ जाएगा। इसकी घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट में किया था। सरकार ने एफएंडओ ट्रेडिंग में रिटेल निवेशकों पर पाबंदी लगाने के लिए एसटीटी बढ़ाने का निर्णय लिया। बता दें एसटीटी टैक्स सिक्योरिटीज के खरीदने और बेचने पर लगाया जाता है। ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.1% और फ्यूचर्स पर एसटीटी बढ़कर 0.02% हो जाएगा।

सरकारी बॉन्ड्स से ब्याज पर टीडीएस

1 अक्टूबर से सरकार कुछ बॉन्ड्स के ब्याज पर 10% टीडीएस लागू होगा। इसमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स शामिल होंगे। हालांकि टीडीएस के लिए दस हजार रुपये की लिमिट है। अगर एक वर्ष में सरकारी बॉन्ड्स से ब्याज दस हजार रुपये से कम है तो टीडीएस नहीं लगेगा।

शेयर बायबैक पर नियम

शेयर बायबैक पर टैक्स के नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। शेयर बायबैक में हिस्सा लेने वाले निवेशकों को कैपिटल गेंस पर टैक्स देना होगा। पहले इनवेस्टर को कैपिटल गेंस पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। वहीं, अगले महीने से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए या आरटीआर दाखिल करने के लिए आधार एनरोलमेंट आईटी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

विश्वास स्कीम 2024

विश्वास स्कीम अगले महीने खुल जाएगी। इस योजना के तहत टैक्स के लंबित मामलों का निपटारा कम पेनाल्टी चुकाकर करने की सुविधा मिलेगी। इस स्कीम का फायदा ऐसे टैक्सपेयर्स को मिलेगा, जिनके टैक्स के मामले लंबित है।

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