बिलासपुर: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 प्रिंटर्स कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश को किया रद्द

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा तीन प्रिंटर्स कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही कहा है कि निगम का यह फैसला अनुचित है। जस्टिस आरसीएस सामंत ने दो जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।

पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर में काम करने वाली प्रिंटर्स कंपनियों के खिलाफ अनियमितता और गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जांच के बाद निगम ने आरोपों को सही पाया। इसी आधार पर जनवरी 2021 को कार्रवाई करते हुए तीन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया।

इस आदेश के साथ ही निगम ने इन प्रिंटर्स कंपनी को निविदा से बाहर कर दिया। इसके खिलाफ रायपुर की टेक्नो प्रिंटर्स, रामराजा प्रिंटर्स और प्रगति प्रिंट्स ने एडवोकेट आशुतोष पांडेय, एवी श्रीधर, शशांक ठाकुर, हिमांशु सिन्हा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि उनका पक्ष सुने बिना कार्रवाई की गई है। यह अवैधानिक है।

हाई कोर्ट ने मामले में पाठ्य पुस्तक निगम सहित याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस आरसीएस सामंत ने फैसला आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रिंटर्स कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रिंटर्स कंपनियों को काली सूची में डालने का आदेश असंवैधानिक व अनुचित है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button