CG News: छत्तीसगढ़ के अस्पतालों के लिए 246 MBBS और 21 विशेषज्ञ डाक्टर्स की नियुक्ति, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश
राज्य ब्यूरो, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाल ही में अपनी डिग्री पूरी करने वाले 246 एमबीबीएस डाक्टरों को मेडिकल आफिसर और 21 डाक्टरों को विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर नियुक्ति किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 50 प्रतिशत चिकित्सक बस्तर और सरगुजा संभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे।
अब 24 घंटे के भीतर नियुक्ति मिलेगी: मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत किसी भी हास्पिटल में जहां भी खाली पद है, उसके विरुद्ध यदि कोई एमबीबीएस डाक्टर या विशेषज्ञ डाक्टर आवेदन देता है तो उसे 24 घंटे के भीतर नियुक्ति दे दी जाएगी।
ये होंगी नियम और शर्तें
पदांकन स्थल में 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। डाक्टरों को पदस्थापना स्थल पर ही रहना होगा, अन्यत्र रहने पर कार्रवाई होगी। पदस्थापना स्थान में संशोधन नहीं किया जाएगा। पदस्थापना स्थल पर दो वर्ष की संविदा सेवा अनिवार्य है।
कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर कार्रवाई
अनुबंधित चिकित्सक द्वारा आदेश के पालन में निर्धारित समय सीमा में पदांकित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत दो वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करने अथवा कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की स्थिति में संबंधित द्वारा निष्पादित अनुबंध की राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी। साथ ही मेडिकल कौंसिल से पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई की