कलेक्टर श्री लंगेह की अध्यक्षता में नियमितिकरण प्राधिकार समिति की बैठक
शासन की योजना के तहत 18 अनाधिकृत निर्माण का हुआ नियमितीकरण
120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर निःशुल्क नियमितिकरण
कोरिया . प्रदेश के नगरीय निकायों व नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को नियमित करने लिए प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम एवं छत्तीसगढ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 को लागू किया गया है। उक्त संशोधित अधिनियमों के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आज अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण की जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल तथा समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।
अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोजित प्राधिकारी समिति की बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने निवेश क्षेत्र के प्रकरणों और नियमितीकरण के नियमों पर विस्तृत जानकारी ली। बैठक में समिति के समक्ष कुल विचार करने योग्य 18 प्रकरण प्रस्तुत किये गए जिसमें नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के आवासीय प्रकरण 09 तथा निवेश क्षेत्र के शिवपुर चरचा के 04 प्रकरण है, इसी प्रकार गैर आवासीय के तहत बैकुण्ठपुर के 04 एवं शिवपुर चरचा 01 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। समिति के समक्ष रखे गए सभी प्रकरणों का अनुमोदन किया गया। समिति के सदस्य सचिव एवं नगर तथा ग्राम निवेश के सहायक संचालक श्री संजू सिंह ने सभी प्रकरणों पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। समिति द्वारा 120 वर्गमीटर के 01 प्रकरण का निःशुल्क अनुमोदन किया गया। कलेक्टर श्री लंगेह ने अधिनियम के तहत 120 वर्गमीटर के भूखण्ड पर निःशुल्क नियमितिकरण एवं अवैध विकास निर्माण के तहत अनुमोदित प्रकरणों पर शासन के नए नियमों का पालन करवा कर रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु विशेष जोर दिया। उन्होंने इस हेतु बैठक में उपस्थित मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर चरचा को निर्देश देते हुए कहा कि सभी वार्डाे में कैम्प लगाकर शीघ्र आवेदन प्राप्त करें ताकि आमजनों को योजना का लाभ प्राप्त हो।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में अनियमित निर्माण कार्यों को नियमित कराने के लिए नियमों में पारदर्शिता लाने सरलीकरण किया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधित अधिनियम, 2022 छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 14 जुलाई 2022 को प्रकाशित होने के साथ ही यह पूरे प्रदेश में प्रभावशाली हो गया है। इसके नियमों का भी प्रकाशन 02 अगस्त 2022 को हो गया है। नियम प्रकाशित होने के बाद अब नये नियमों के तहत आवेदन लिए जा रहे है। इस नए नियम से प्रदेश के नागरिकों को राहत मिलेगी और वे आसानी से निर्माण कार्यों को नियमित करा सकेंगे।
प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किया गया है। इनमें 120 वर्गमीटर तक अनधिकृत आवासीय भवनों का प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेंजो के आधार पर निःशुल्क नियमितीकरण किया जाएगा। इससे अधिक पर प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क की गणना की जाएगी। अनधिकृत विकास में निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि के उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि के लिये वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति के तौर पर देय होगी। अनधिकृत विकास निर्धारित पार्किंग की कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान की कमी के लिये 50 हजार रूपये शास्ति राशि आवेदक द्वारा देय होगा। ऐसी गैर लाभ अर्जन करने वाली संस्थाएं जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित न की गई हो, के अनधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति प्राक्कलित राशि के 50 प्रतिशत की राशि दर से देय होगा। इसके लिए संबंधित मकान मालिकों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकायों एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।