23 जनवरी को जिले में ग्राम सभा का होगा आयोजन

कलेक्टर ने जनपद सीईओ को जारी किए दिशा-निर्देश

महासमुंद. आगामी 23 जनवरी को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने ज़िले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को दिशा-निर्देश के साथ पत्र जारी कर दिया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित गांवों में ग्राम सभा के आयोजन के लिए समय सारिणी तैयार करने और स्थानीय जरूरत के अनुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के भी निर्देश दिए हैं।
राज्य शासन के पंचायत संचालनालय से कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत हर तीन महीने में ग्रामसभा का कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर के साथ ही प्रति वर्ष जून एवं नवम्बर महीने में सुविधाजनक तिथियों में हर गांव में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना है।
23 जनवरी से आयोजित ग्राम सभा में ग्राम सभा की पिछली बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, विगत तिमाही में पंचायतों के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन तथा पिछली छिमाही में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन करने कहा है। ग्राम सभा में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत ग्राम पंचायत में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराए गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा करने, गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन, सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में चर्चा, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित पेंशन योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों के सत्यापन के संबंध में कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
ग्राम सभा की जानकारी के साथ गतिविधियों के फोटोग्राफ/वीडियोग्राफी/वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in  एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा ग्राम सभा आयोजन के पश्चात विस्तृत संकलित प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में 5 फरवरी 2023 तक उप संचालक जिला पंचायत महासमुंद भेजने को कहा गया है। इस आयोजन में कोविड-19 हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने कहा गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button