जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी टैल्कम पाउडर के निर्माण का लाइसेंस हुआ रद्द
मुंबई, जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी टैल्कम पाउडर के खिलाफ महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई के मुलुंड स्थित जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी टैल्कम पाउडर के निर्माण लाइसेंस को रद्द कर दिया है।
एफडीए ने कहा कि जॉनसन के बेबी पाउडर का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है क्योंकि नासिक और पुणे से लिए नमूने गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं है। विभाग ने कंपनी को बाजार से बेबी पाउडर को वापस मंगाने के निर्देश दिये हैं।
एफडीए ने इन नमूनों को परीक्षण पीएच में शिशुओं के लिए त्वचा पाउडर के लिए आईएस 5339: 2009 (द्वितीय संशोधन संशोधन संख्या 3) का अनुपालन करने में विफल होने बाद इसके मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने की घोषणा की थी।
एफडीए ने एक बयान में कहा,” जॉनसन बेबी पाउडर का उपयोग अधिकतर नवजात शिशुओं पर किया जाता है। नमूनों से इसके पीएच मानकों के अनुरूप नहीं होने का पता चला है जिससे इस उत्पाद का उपयोग नवजात शिशुओं की त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।