सचिव निलंबित, लगा यह आरोप
रीवा/स्वप्निल वानखड़े IAS मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा ग्राम पंचायत बेलवा पैकान जनपद पंचायत गंगेव में प्राप्त शिकायत में पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेव के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत बेलवा पैकान में बिना कार्य कराएँ तत्कालीन सरपँच एवम सचिव रामदास साकेत द्वारा 2100272.00 राशि का आहरण किया गया इसी प्रकार ग्राम पंचायत गंगेव में रु 1000000.00 राशि का आहरण किये जाने के कारण सरपँच एवं सचिव के विरुद्ध बराबर -बराबर राशि वसूली किये जाने का प्रस्ताव किया गया।
उक्त वित्तीय अनियमितता के तत्कालीन सचिव साकेत ग्राम पंचायत बेलवा पैकान को अपने हिस्से की वसूली राशि का उपयोगिता /पुर्णता प्रमाण पत्र अथवा वित्तीय अनियमितता की राशि जमा करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गए। जिस संबंध मे साकेत सचिव द्वारा आज दिनांक तक ना ही उपयोगिता /पूर्णता प्रमाण जमा किया ,ना ही वसूली राशि जमा की गई। जिसमे यहाँ प्रमाणित होता है पदस्थ सचिव द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है।
अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा नियमानुसार रामदास साकेत सचिव बेलवा पैकान जनपद पंचायत गंगेव उक्त आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत गंगेव होगा एवम जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।