इनकम टैक्स बिल: सोशल मीडिया-ईमेल चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स अधिकारी, जानें क्या है सरकार का प्लान

हाल ही में सरकार द्वारा पेश किया गया नया इनकम टैक्स बिल काफी चर्चा में है. नए इनकम टैक्स बिल 2025 में कई बदलाव किए गए हैं. इसमें एक बड़ा बदलाव यह है कि अब जांच के दौरान इनकम टैक्स अधिकारियों लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल तक खंगालने सकते हैं.

1 अप्रैल, 2026 से इनकम टैक्स अधिकारी किसी भी शख्स के सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल, बैंक, ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग अकाउंट्स आदि तक पहुंचने और जांच करने में सक्षम होंगे. आसान भाषा में कहें तो नए टैक्स बिल के जरिए टैक्स अधिकारी टैक्सपेयर्स के डिजिटल एसेट्स का एक्सेस मांग सकते हैं.

1961 के आईटी एक्ट को बदलने वाले बिल में डिजिटल क्षेत्र में मौजूदा तलाशी और जब्ती प्रोविजन का विस्तार किया गया है, जिससे अधिकारियों को यह अधिकार मिलेगा कि वे वर्चुअल एसेट्स की जांच कर सकें.

नए एक्ट के मुताबिक, टैक्स अधिकारियों को ये अधिकार कुछ खास मामलों में हासिल होंगे यानी ये सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं हैं.ये नियम ऐसे टैक्सपेयर्स पर लागू होगा, जिनपर टैक्स चोरी या अघोषित संपत्ति का संदेह होगा.

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