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‘राहुल गांधी 2 जुलाई को पेश हो’, सुल्तानपुर कोर्ट का आदेश, गृहमंत्री शाह पर आपत्तिजनक बयान का मामला

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। राहुल मानहानि के मामले में जमानत पर चल रहे हैं। अब अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

HIGHLIGHTS

  1. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी।
  2. एमपी-एमलएल अदालत में चल रहा केस।
  3. 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था विवादित बयान।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Rahul Gandhi Defamation Case: सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गृहमंत्री अमित शाह आपत्तिजनक बयान मामले में 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई।

इस दौरान जज ने कांग्रेस सांसद के वकील से उनके बारे में पूछा। वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि आज (बुधवार) लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है। इसलिए वह उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने 2 जुलाई को राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
इस मामले में राहुल गांधी पर मानहानि केस हुआ था दर्ज

दरअसल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 8 मई 2018 को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने शाह को हत्यारा कहा था।

इसी के खिलाफ सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। इससे पहले कांग्रेस नेता इसी साल 20 फरवरी को अदालत में पेश हुए थे। पिछले दिसंबर में सुल्तानपुर कोर्ट के जज ने रायबरेली सांसद के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया था।

इस केस में जमानत पर राहुल गांधी

20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने सुल्तानपुर कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर किया था। अदालत ने पचीस-पचीस हजार के दो बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी। इसके बाद पहली तारीख दो मार्च थी। फिर 13 मार्च, 22 मार्च, 2 अप्रैल, 12 अप्रैल, 2 मई, 14 मई, 27 मई, 7 जून, 18 जून और 26 जून थी, लेकिन राहुल गांधी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनकी तरफ से वकील काशी शुक्ला अर्जी दे रहे हैं। राहुल के अदालत में बयान दर्ज होने हैं।

मानहानि केस में रद्द हुई थी संसद की सदस्यता

पिछले साल 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की गई थी। सूरत कोर्ट ने उन्हें मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा निलंबित होने के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी।

 

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