राजधानी में रात 10 बजे के बाद डीजे-धुमाल बजाया तो जेल के भीतर होगी पूजा
राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक डीजे-धुमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिन में भी इनकी आवाज 65 डेसीबल से ज्यादा नहीं होगी। तेज आवाज में बजाने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। जेल भी भेजा जाएगा। वहीं डीजे-धुमाल के लिए आयोजक को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति नहीं होने पर आयोजनकर्ता और ऑपरेटर दोनों पर केस दर्ज किया जाएगा। डीजे और धुमाल जब्त किया जाएगा।
प्रशासन ने गणेश उत्सव के मद्देनजर निर्देश जारी किया है। इसकी निगरानी पुलिस, प्रशासन के साथ पर्यावरण का अमला करेंगा। गणेश उत्सव के मद्देनजर मंगलवार शाम डीजे, धुमाल के संचालकों की बैठक बुलाई की थी। इसमें शहर के 80 से ज्यादा डीजे, धुमाल संचालक और उससे जुड़े लोग शामिल हुए है। पुलिस ने बताया कि हाई कोर्ट ने डीजे, धुमाल को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। रात 10 बजे के बाद डीजे, धुमाल बजाने पर प्रतिबंधित लगाया गया है। इसलिए मापदंड तय किया गया है। प्रशासन से अनुमति लेना भी जरुरी है।
भीड़ बढ़ने पर वन-वे होगी सड़क : ट्रैफिक पुलिस की टीम ने मंगलवार को शहर का निरीक्षण किया। ऐसे सड़कों को चिन्हित किया गया जहां पंडाल बनाया गया है। उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि गणेश स्थापना के बाद जिन सड़कों पर भीड़ ज्यादा रहेगी और ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा। उस रोड को वन-वे किया जाएगा। ताकि ट्रैफिक जाम न हो। ऐसे सड़कों पर बुधवार से पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा। वे रात में ट्रैफिक व्यवस्था को संभालेंगे। एंट्री एंटी के समय को रात 12 बजे के बाद करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
डीजे की तीव्रता जांचने हर थाने में मशीन
आवासीय इलाकों में 55 डेसीबल से ज्यादा आवाज में डीजे-धुमाल नहीं बजाया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में 75 और व्यवसायिक क्षेत्र में 65 डेसीबल से ज्यादा आवाज में नहीं बजा सकते हैं। प्रशासन ने अस्पताल, स्कूल, मंदिर को शांति क्षेत्र या साइलेंट जोन घोषित किया है। इनके आसपास पूर्ण रूप से प्रतिबंध रखा गया है। मालवाहक में कोई भी बॉक्स बांधकर नहीं चलेंगे।
बॉक्स में साउंड कंट्रोलर लगा होना चाहिए। पंडालों में भी देर रात तक साउंड सिस्टम बजाने पर रोक लगाया गया है। डीजे की तीव्रता जांचने हर थानों को मशीन दी गई है। डीजे-धुमाल के कारण कहीं ट्रैफिक जाम होने पर उसके इंस्टूमेंट को जब्त कर लिया जाएगा। लोग पुलिस केे हेल्पलाइन नंबर 94791-91234 पर शिकायत कर सकते हैं।