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नया नियम : PUC सर्टिफिकेट बनवाने को अब गाड़ी के शीशे पर लगा होना चाहिए ये स्टिकर

सरकार ने दिल्‍ली में बिना पॉल्युशन कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न देने का आदेश जारी करने के बाद अब एक और बड़ा कदम उठाया है. अब उन वाहनों का पीयूसी भी नहीं बनाया जाएगा, जिनकी विंडस्‍क्रीन पर रजिस्‍ट्रेशन स्टिकर नहीं लगा होगा. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. यह स्टिकर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे सभी वाहनों के शीशे पर लगाया जाता है. यह एक क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टिकर होता है, जिसे वाहन के विंडस्क्रीन के बाईं ओर ऊपर लगाया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और ईंधन के आधार पर रंग-कोडित स्टिकर (तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क) को अनिवार्य किया है. अगर कोई वाहन इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे जरूरी सेवाओं से वंचित किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में यह निर्देश दिया था. दिल्‍ली सरकार ने इस आदेश को लागू करते हुए ही अब उन वाहनों को पीयूसी जारी न करने की हिदायत दी है जिनकी विंडशील्‍ड पर गाड़ी के नंबर लिखा स्टिकर न लगा हो.

एसएमएस भेज रहा है विभाग
परिवहन विभाग उन वाहन मालिकों को SMS भेज रहा है जिनके वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है. अब इन संदेशों में यह भी लिखा जाएगा कि बिना स्टिकर वाले वाहनों को पीयूसी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा. दिल्‍ली सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा गया है कि आईटी विभाग की मदद से यह सुनिश्चित किया जाए कि अगर किसी वाहन पर तीसरा नंबर प्लेट नहीं है, तो उसे पीयूसी सर्टिफिकेट देने से रोका जाए. अगर गलती से पीयूसी सर्टिफिकेट जारी हो भी जाता है तो उसे सरकार के “वाहन” (Vahan) पोर्टल पर अपडेट न किया जाए.

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