छत्तीसगढ़देश

260 करोड़ की सोना-चांदी की तस्करी का मामला, सराफा कारोबारी की 64 करोड़ की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रायपुर में शुक्रवार को 260.67 करोड़ रुपये के सोने और चांदी की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने सर्राफा व्यवसाय से जुड़े कारोबारी की 64 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच की है. छत्तीसगढ़ के बड़े सर्राफा कारोबारी सहेली ज्वेलर्स के संचालक सुनील कुमार जैन और नवकार ज्वैलर्स के संचालक प्रकाश सांखला की भी संपत्ति कुर्क की गई है. वहीं, सोना तस्करी सिंडिकेट के सदस्यों सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवाले के बैंक खातों में पड़ी शेष राशि, फ्लैट, जमीन-जायदाद समेत 3.76 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है.

ये सर्राफा कारोबारी विदेश से सोने और चांदी की तस्करी करते थे. मामले में DRI और ED पहले भी छापामारी कर चुकी है. ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है.

इंदौर में भी ईडी की कार्रवाई
इंदौर में ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत “इंदौर नगर निगम (आईएमसी)” फर्जी बिल घोटाले के मामले में 34 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क की है. कुर्क की गई संपत्तियों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित 43 अचल संपत्तियां (आवासीय और कृषि दोनों) शामिल हैं. मामले में अब तक कुर्क/जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 56 करोड़ रुपये (लगभग) है.

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