छत्तीसगढ़

अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही

कलेक्टर के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल जिला मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी -भरतपुर द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों मे भ्रमण कर रेत के अवैध उतखनन, परिवहन तथा भण्डारण पर लगातार कार्यवाही कर रही है। बता दें कि खनिज विभाग द्वारा 16 जून 2025 को चौनपुर, चिवटीमार क्षेत्र मे खनिज रेत के अवैध उतखनन कर परिवहन कर रहे 02 वाहनो को जप्त किया गया है। वहीं 19 जून 2025 को ग्राम सोनबरसा से 01 हाइवा वाहन को खनिज गिट्टी का परिवहन करते हुए जप्त कर थाना नागपुर में सुरक्षार्थ रखा गया है। 05 जून 2025 को ग्राम पंचायत हरचोका रेत खदान से अवैध रूप रेत उतखनन कर रहे 1 जेसीबी मशीन और 01 हाइवा को जप्त किया गया है, 27 मई 2025 को ग्राम सेमरिया मे स्वीकृत रेत भण्डारण से 20 घन मीटर रेत जप्त किया जा कर खान और खनिज ( विकास और विनियमन ) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 तक एवं छत्तीसगढ़ खनिज (खनन परिवहन तथा भण्डारण )नियम 2009 के तहत कार्यवाही किया गया है।
बता दें कि NGT ( नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ) के गाइडलाइन अनुसार पूरे राज्य में 10 जून से 15 अक्टुबर तक रेत खदानों से रेत खनन कार्य पूर्णतः बंद किया जाना होता है एवं रेत की आपूर्ति रेत भण्डारणों से किया जाना है। जिले में वर्तमान में रेत भण्डारण से रेत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की
कार्यवाही खनिज उड़नदस्ता दल के द्वारा निरंतर जारी रहेगी।

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