छत्तीसगढ़ मत्स्य महासंघ के संचालकों के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश, 48 घंटे के…
रायपुर. छत्तीसगढ़ मत्स्य महासंघ के संचालकों के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने 48 घंटे के अंदर सभी कार्यवाही पूरा कर तुरंत निर्वाचन के लिए रजिस्ट्रार सहकारिता और निर्वाचन आयोग को कार्यवाही चालू करने के निर्देश जारी किए हैं.
जस्टिस पीएस कोशी ने छत्तीसगढ़ मत्स्य महासंघ रायपुर के अध्यक्ष रामकृष्ण धीवर व अन्य संचालकों द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में महासंघ के संचालकों के चुनाव सरकार व छत्तीसगढ़ सहकारिता चुनाव आयोग द्वारा नहीं कराए जाने को लेकर प्रकरण प्रस्तुत किया था. संचालक मंडल का कार्यकाल 17 जुलाई 2023 को समाप्त होने जा रहा है.
अधिवक्ता सतीश गुप्ता ने बताया, सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत 6 माह पूर्व निर्वाचन कराने का नियम है. हाईकोर्ट ने 48 घंटों के अंदर सभी कार्यवाही पूर्ण कर तुरंत निर्वाचन के लिए रजिस्ट्रार सहकारिता और निर्वाचन आयोग को कार्यवाही चालू करने के निर्देश जारी किए हैं.