सुकमा : ’मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना’
सुकमा : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप ’मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना’ के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के दो अविवाहित पुत्रियों के खाते में एक मुस्त 20-20 हजार रूपए जमा होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता के तहत लड़की के पिता-माता कम से कम एक वर्ष से मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो। पुत्री जिसके लिए आवेदन किया गया है वह श्रम विभाग के किसी भी मंडल में पंजीकृत न हो। पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 18 वर्ष 06 माह हो एवं अविवाहित हो।
पुत्री कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। हितग्राही गत वर्ष कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए इस योजना की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 29 जनवरी को योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
योजना का लाभ लेने चॉइस सेंटर या श्रम कार्यालय में करना होगा आवेदन
मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किसी भी च्वाइस सेंटर से अथवा कार्यालय श्रम विभाग के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के साथ दस्तावेजों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी संलग्न किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेजों में हितग्राही के श्रमिक पंजीयन पत्र, पुत्री के आधार कार्ड, पुत्री के बैंक खाता, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं अंकसूची और 90 दिवस का निर्माणी श्रमिक होने का नियोजन प्रमाण पत्र के साथ ही आवेदन में दी गई जानकारी के सत्यापन का स्वघोषणा पत्र की मूल प्रति का स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा।
योजना एवं आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए श्रम निरीक्षक श्री सतानन्द नाग मोबाइल नम्बर 7587386893 से संपर्क कर सकते है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी या लाभ लेने के लिए मोबाईल नम्बर 7354909001, 7067255764, 7067962572 में भी सम्पर्क कर सकते है। निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पर पात्रतानुसार हितग्राही के केवल दो पुत्री को प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाएगा। ऐसे श्रमिक जो इस योजना के लिए पात्रता रखते है वे नजदीकी च्वाइस सेंटर से अथवा श्रम विभागीय कार्यालय से संपर्क कर आवेदन कर सकते है।