न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के साक्षियों को न्यायालय में उपस्थित करने हेतु सूचना देना पुलिस की जिम्मेदारी
कोरबा/ न्यायालय से जारी समन एवं वारंट की शत-प्रतिशत तामिली सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा सभी थाना चौकियों में समंस वारंट तामिली का कार्य देख रहे आरक्षकों का मीटिंग लेकर निर्देश दिया गया ।
संतोष सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के साक्षियों को न्यायालय में उपस्थित करने हेतु सूचना देना पुलिस की जिम्मेदारी है , जिसका सम्यक निर्वहन किया जाना आवश्यक है । न्यायालय से जारी होने वाले समंस वारंट पेशी तारीख से 2 दिवस पूर्व न्यायालय में वापस होना सुनिश्चित करें । शासकीय कर्मचारियों को जारी होने वाले समस वारंट उनके दिए गए पते पर जाकर किया जाए ।
मीटिंग में समन वारंट तामिली के नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक प्रदीप येरेवार सहित जिले के सभी थाना चौकी से समन वारंट तामीली का कार्य देख रहे कर्मचारी उपस्थित थे ।