आर्म्स एक्ट के तहत 2 आरोपी गिरफ्तार, चाकू भी बरामद

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार समस्त थानों के थाना प्रभारीगण एवं पुलिस बल द्वारा राजधानी में अपराधों की रोकथाम तथा सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर सार्वजनिक एवं सूनसान स्थान में जमवाड़ा लगाकर नशा करने वालों, गुटबाजी/अड्डेबाजी करने वालों, संदिग्ध व्यक्तियों, असमाजिक तत्वों, धारदार हथियार रखकर घुमने वालों सहित आम स्थानों पर शराब पीने, शराब पीने हेतु स्थान उपलब्ध कराने, सार्वजनिक मैदान, पार्क, चैक – चैराहों एवं सार्वजनिक स्थान पर चार पहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने वालों तथा अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

चेकिंग अभियान कार्यवाही के तहत् थाना मौदहापारा क्षेत्र के रजबंधा मैदान पास हाथ में धारदार चाकू रखकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी राजेश वर्मा पिता टीकाराम वर्मा उम्र 28 साल निवासी झण्डा चैक थाना गुढ़ियारी रायपुर तथा पुराना शारदा टाॅकीज के पास हाथ में धारदार चाकू रखकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी भुवनेश्वर निर्मलकर उर्फ गोलू पिता देवीलाल उम्र 20 साल निवासी डी.डी.नगर रायपुर को गिरफ्तार कर उक्त दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 02 नग धारदार चाकू जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।

इसके साथ ही थाना धरसींवा, गंज, पंडरी, तेलीबांधा, टिकरापारा, गुढ़ियारी, पुरानी बस्ती, आमानाका, खम्हारडीह, सिविल लाईन, न्यू राजेन्द्र नगर, नेवरा, माना, विधानसभा एवं आरंग के अलग – अलग सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक मैदान, पार्क, चैक -चैराहों एवं सार्वजनिक स्थान पर चार पहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने/पिलाने वाले कुल 50 आरोपियों के विरूद्ध सम्बन्धित थानों में धारा 36सी आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर थाना आरंग क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करते आरोपी अनिल दास को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 35 पाव देशी शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना आरंग में धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।

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