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माता-पिता और भाई के सामने नाबालिग से गैंगरेप मामले में आया बड़ा फैसला, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दी ये सजा

आदिवासी परिवार की नाबालिग बेटी के साथ हुए परिजनों के सामने ही किये सनसनीखेज गैंगरेप के केस मे ग्वालियर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं.

बदमाशों ने 30 जनवरी 2024 की रात बच्ची के माता, पिता और मासूम भाई की कनपटी पर कट्टा रखकर 15 साल की नाबालिग के साथ उनके सामने ही रेप की घटना को अंजाम दिया था.
घटना के बाद पीड़ित परिवार ने गांव से पलायन तक कर दिया था. यह मामला काफी चर्चित हुआ था. इस मामले में ग्वालियर की विशेष अदालत ने आरोपी जंडेल गुर्जर, संजीव गुर्जर और आकाश गुर्जर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने प्रत्येक पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी किया गया है.

अभियोजन के अनुसार
शिवपुरी से एक आदिवासी परिवार मजदूरी की तलाश में नवंबर 2023 में घाटीगांव के भंवरपुरा इलाके में पहुंचा था. यहां स्थित एक पत्थर की खदान पर आदिवासी युवक और उसकी पत्नी मजदूरी करते थे. उनके साथ घर पर एक 6 साल का बेटा और 15 साल की बेटी रहती थी. 30 जनवरी 2024 की आधी रात को जब नाबालिग किशोरी अपने छोटे भाई को टॉयलेट कराने के लिए अपनी झोपड़ी से निकलकर बाहर मैदान में आई थी तभी उनके घर के बाहर तीन युवक खड़े मिले. इनमें से 2 युवकों ने नाबालिग को पकड़ लिया और एक युवक हाथ के सहारे पीड़िता के भाई को रोककर खड़ा हो गया.

बच्ची और उसके भाई के चिल्लाने पर उसके माता-पिता भी दौड़कर बाहर आ गए. दोनों ने उनके बच्चों को छोड़ने के लिए मिन्नतें की तो तीनों ने लाठी और डंडों से उनकी मारपीट की जिससे पीड़ित की मां के हाथ की कलाई और कंधे में चोट आई. पिता को पीठ और कमर में काफी चोट आई थी.

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